अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (OPT) को खत्म करने के लिए अमेरिकी संसद कांग्रेस में एक नया बिल पेश किया गया है। इससे अमेरिका में पढ़ने वाले 3 लाख भारतीय छात्रों समेत दुनियाभर के छात्रों की चिंता बढ़ गई है।
OPT एक ऐसा प्रोग्राम है जो F-1 वीजा पर अध्ययन करने वाले छात्रों को अपनी पढ़ाई के क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र में अस्थायी रूप से काम करने की अनुमति देता है। इससे विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) के अंतरराष्ट्रीय छात्रों को ग्रेजुएट होने के बाद अमेरिका में 3 साल तक रहने और नौकरी खोजने की परमिशन मिलती है।
अगर यह बिल पास हो जाता है तो छात्रों को F-1 वीजा पर काम करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा वे F-1 वीजा को वर्क वीजा में परिवर्तन नहीं करा सकेंगे। ऐसे छात्रों को अमेरिका में काम करने के लिए H-1B वर्क वीजा लेना अनिवार्य होगा। यह स्थिति उन छात्रों के लिए चिंताजनक है, जो H-1B वर्क वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023-24 शैक्षणिक वर्ष में अमेरिका में 3 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र थे, जिनमें से लगभग 33% OPT के लिए पात्र थे।
अमेरिका में ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीडिंग जैसे केस में भी भारतीय छात्रों का वीजा रद्द
अमेरिका में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आई है। हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने छात्रों के F-1 वीजा को मामूली अपराधों के आधार पर रद्द करना शुरू कर दिया है। इनमें ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, डिंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीडिंग और शॉप-लिफ्टिंग जैसे अपराध शामिल हैं। हैदराबाद से संबंधित कई छात्रों को ईमेल के माध्यम से बताया गया कि उनका रिकॉर्ड समाप्त कर दिया गया है और अब वे अमेरिका में कानूनी रूप से नहीं रह सकते। छात्रों को तुरंत देश छोड़ने का निर्देश दिया गया है।
कई छात्रों ने दावा किया कि उनकी पुरानी गलतियों को आधार बना जा रहा है, जिनकी सभी कानूनी कार्रवाई पूरी हो चुकी हैं। एक छात्र ने बताया कि उसने 2 साल पहले स्पीडिंग का उल्लंघन किया था और जुर्माना भर दिया था। एक अन्य ने शराब पीकर गाड़ी चलाने के बाद सभी शर्तें पूरी की थीं। वहीं, अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों से जुड़े वकीलों का कहना है कि पहले ऐसे मामूली अपराधों पर वीसा रद्द नहीं होता था। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे तुरंत कानूनी सलाह लें, ताकि वीजा कैंसिल होने को रोका जा सके।
ट्रम्प को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएला के प्रवासियों को डिपोर्ट करने की मंजूरी दी
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने वेनेजुएला के प्रवासियों को डिपोर्ट करने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की इजाजत दी है। ट्रम्प सरकार ने एलियन एनिमीज एक्ट 1798 का इस्तेमाल कर 100 से ज्यादा वेनेजुएला के नागरिकों को अल साल्वाडोर भेजने की कोशिश की थी।अमेरिकी की निचली अदालत ने इस रोक लगाई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। जजों ने कहा कि प्रवासियों के वकीलों ने गलत अदालत में मुकदमा दायर किया था।
ट्रम्प बोले ईरान से शनिवार को परमाणु डील पर वार्ता होगी
अमेरिका और ईरान शनिवार को ओमान में न्यूक्लियर डील पर वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति ट्रम्प ने 2018 में ओबामा काल के समझौते से अलग होने के बाद पहली बार सीधी वार्ता की घोषणा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराधची ने भी इस बातचीत की पुष्टि की है, लेकिन इसे अप्रत्यक्ष बताया।ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई ने संभावित वार्ता को इजाजत दी है। ट्रम्प ने कहा कि अगर ईरान किसी डील पर पहुंचने में नाकाम रहा तो वह 'बड़े खतरे' में होगा।